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एंटी-मास्कर से अब दोगुना जुर्माना वसूलेगी छत्तीसगढ़ सरकार, जानिए मास्क नहीं लगाया तो कितना देना होगा जुर्माना

 

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली और राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी लिया फैसला।

रायपुर. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली और राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी सख्ती बरत रही है। अब एंटी मास्कर किसी भी सूरत में नहीं बख्शे जाएंगे। मास्क या फेसकवर नहीं पहनने पर दोगुना जुर्माना भी वसूला जाएगा। जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। 

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छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में पहले सार्वजनिक जगहों पर मास्क या फेस कवर नहीं लगाने पर 100 रुपये का जुर्माना लिया जाता था। लेकिन अब ये जुर्माने की राशि 200 रुपए होगी।

इससे पहले दिल्ली में हाल ही में राज्य सरकार ने जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया था। वहीं कई राज्यों में ये राशि 500 से 1000 रुपए तक कर दी गयी है।

माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश के बाद अब जल्द ही बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अभी देश में कोरोना वैक्सीन नहीं आयी है, ऐसे में मास्क को ही कोरोना से बचने का रामबाण हथियार माना जा रहा है, लेकिन कई लोग मास्क को लेकर अभी भी सतर्क नहीं दिख रहे हैं। 

 
 
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Last modified on Wednesday, 25 November 2020 16:02

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