1 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का आरोपी – जमानत खारिज

बड़वानी

जिला एवं सत्र न्यायालय बड़वानी ने करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रकरण पुलिस थाना अंजड़ का है, जिसमें अपराध क्रमांक 444/2025 के तहत धारा 406, 420, 409, 201 भा.दं.सं. में मामला दर्ज है।

अदालत के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आरोपी पर अलग-अलग व्यक्तियों से सोना-चांदी व्यापार एवं निवेश के नाम पर लगभग 1,01,52,000 रुपये से अधिक की राशि प्राप्त कर धोखाधड़ी करने का आरोप है। प्रकरण में बताया गया कि आरोपी ने कई ग्रामीणों और व्यापारियों को ऊंचा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर रकम ली, लेकिन राशि वापस नहीं की।

न्यायालयीन अभिलेख के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग तिथियों में लाखों रुपये आरोपी को दिए गए। प्रकरण में कई फरियादियों के बयान दर्ज हैं तथा आरोप है कि आरोपी द्वारा विश्वास में लेकर आर्थिक अपराध को अंजाम दिया गया।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं और आरोपी के फरार होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं बचाव पक्ष ने आरोपी के स्थायी निवास एवं जांच पूर्ण होने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं केस डायरी के अवलोकन के बाद न्यायालय ने माना कि आरोप गंभीर आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते हैं और वर्तमान परिस्थितियों में जमानत देना न्यायोचित नहीं है। अतः न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
प्रकरण में पुलिस द्वारा जांच पूर्ण कर चालान प्रस्तुत किया जा चुका है और मामले की सुनवाई जारी है।

 

#court

Source : Agency

12 + 15 =

ANKUR PANDEY(Owner/Editor)

Email: [email protected]

Mobile: 9200444084

C.G Office Add: Khairagarh, Chhuikhadan Gandai, KHAIRAGARH, Chhattisgarh, India 491881