भोपाल कलेक्टर ने जारी किया ड्राई डे का आदेश, शराब बेचते हुए पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

भोपाल
भोपाल जिले में होली और रंगपंचमी को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इन दिनों में शराब दुकानें बंद रहेंगी और खोलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचुरा ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए बताया कि होली खेले जाने वाले दिन शुक्रवार यानि 14 मार्च को सभी 87 शराब दुकानें बंद रहेंगी।

इसी तरह 19 मार्च रंगपंचमी पर शाम पांच बजे तक शराब दुकानें बंद रहेंगी। इन दोनों दिन भांग और भांगघोटा की दुकानें खोली जा सकेंगी। जबकि शराब दुकानों के साथ ही सभी इकाईयां, वाइन आउटलेट, सभी तरह के मादक द्रव्यों के विक्रय की फुटकर व थोक दुकानें, देशी व अंग्रेजी शराब भंडारागार नियमानुसार बंद रहेंगे।
एक दर्जन होटल-रेस्टोरेंट में परोसी जा रही थी शराब

होली से पहले आबकारी विभाग की टीम ने होटल, रेस्टोरेंट,ढाबों की तलाश शुरू कर दी है।टीम ने बुधवार को विभिन्न क्षेत्रों में दबिश दी तो एक दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों में शराब परोसी जा रही थी।यहां टीम ने शराब बरामद करते हुए आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं।

आबकारी कंट्रोलर एचएस गोयल ने बताया कि बुधवार देर रात होली टीम सहित अयोध्या नगर बायपास, रायसेन रोड क्षेत्र के रौनक ढाबा,राज दरबार, क्लाउड 11, पीबीआर कैफे, आचमन, खुशी सहित अन्य होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर दबिश दी।

जहां अवैध रूप से लोगों को शराब परोसी जा रही थी। इससे संचालकों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कुल 29 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।

 

#Dry Day on Holi

Source : Agency

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