जबलपुर में ध्वनि नियंत्रण के तहत कांवड़ यात्रा में DJ पर रोक, शांतिपूर्ण आयोजन पर ज़ोर

जबलपुर
श्रावण मास के दूसरे सोमवार को निकलने वाली संस्कार कांवड़ यात्रा  को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस बार यात्रा के दौरान तेज आवाज में डीजे या साउंड सिस्टम का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया, जिसमें आयोजन समिति और संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि साउंड सिस्टम केवल विधिवत अनुमति के साथ लगाए जाएं और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत तय नियमों का पालन हो। किसी भी झांकी, मंच या शोभायात्रा में दो से अधिक साउंड बॉक्स का उपयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही स्पीकर का आकार 12 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए और आवाज़ की सीमा 50 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

चोंगे (हॉर्न स्पीकर) का उपयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा और यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का एनाउंसमेंट या विवादित गीत नहीं बजाए जा सकेंगे, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हों। यात्रा 21 जुलाई को सुबह 7 बजे ग्वारीघाट से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कैलाशधाम, मटामर में समाप्त होगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और शांति पूर्ण व अनुशासित यात्रा सुनिश्चित करें।

 

Source : Agency

15 + 10 =

ANKUR PANDEY(Owner/Editor)

Email: [email protected]

Mobile: 9200444084

C.G Office Add: Khairagarh, Chhuikhadan Gandai, KHAIRAGARH, Chhattisgarh, India 491881