इंदौर के सरकारी कार्यालयों में E-office system अनिवार्य, 15 जुलाई तक की समय सीमा

 इंदौर

संभागायुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता आज ई-ऑफिस कार्यप्रणाली एवं टीएल (समय सीमा पत्रों की समीक्षा) बैठक संभागायुक्त कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास डी.एस. रणदा, अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य, डिप्टी कमिश्नर बृजेश पांडे एवं डिप्टी कलेक्टर सुश्री सीमा कनेश सहित कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग आदि विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में संभागायुक्त सिंह ने विभिन्न विभागों में प्रस्तावित ई-ऑफिस कार्यप्रणाली की समीक्षा की।

बैठक में संभागायुक्त सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी संभागीय कार्यालयों में आगामी 15 जुलाई 2025 तक ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। इस कार्य के लिए जो भी शिक्षण, प्रशिक्षण होना है, उसे गंभीरता के साथ पूरा किया जाए। ई-ऑफिस कार्यप्रणाली के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर इसे समय सीमा में लागू करने के सतत प्रयास किए जाएं। उच्च अधिकारी सतत मॉनिटरिंग करें। इस कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बैठक में बताया गया कि कुछ विभागों में ई-ऑफिस कार्यप्रणाली की शुरूआत हो गई है, लेकिन वह अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पायी है।

तीन चरणों में लागू होगी योजना
संभागायुक्त सिंह ने कहा कि ई-ऑफिस कार्यप्रणाली को लागू करने के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। बैठक में बताया गया कि ई-ऑफिस कार्यप्रणाली को लागू करने के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना है। जिसके तहत प्रथम चरण में 20 जून से सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची व ईमेल आईडी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सभी कार्यालयों से नाम, पदनाम व कार्य स्थल की जानकारी संकलित कर प्रणाली में प्रविष्ठ किया जाना है। द्वितीय चरण में 25 जून से ई-ऑफिस हेतु आवश्यक हार्डवेयर, कम्प्युटर, स्केनर, प्रिंटर, इंटरनेट एवं कनेक्टिविटी आदि की उपलब्धता का मूल्यांकन किया जाएगा। तीसरे चरण में 1 से 5 जुलाई तक संभागीय मुख्यालय पर जिला प्रमुख अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यशाला का आयोजन होगा। 6 जुलाई को तकनीकी दल का गठन और 10 जुलाई को फाइल लक्ष्यों का निर्धारण और पूर्ण क्रियान्वयन किया जाएगा। बैठक में समय सीमा पत्रों की भी समीक्षा की गई तथा आवश्यक निर्देश दिए गए।  

 

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Source : Agency

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