संपत्तिकर नहीं भरा तो पड़ेगा भारी! 30 अप्रैल के बाद 17% अधिभार और बकाएदारों पर कार्रवाई

दुर्ग.

शासन के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संपत्तिकर सहित अन्य सभी प्रकार के कर पटाने के लिए दुर्ग निगम ने हितग्राहियों को 30 अप्रैल तक मौका दिया है। इस दौरान किसी भी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूला जाएगा। इसके बाद 1 मई से 17 प्रतिशत अधिभार वसूलने की तैयारी है।

जानकारी के मुताबिक लक्ष्य का 80 प्रतिशत तक टैक्स वसूला जा चुका है। वर्तमान में लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही तीन साल से अधिक पुराने बकाएदारों द्वारा टैक्स नहीं जमा करने पर नल कनेक्शन काटने से लेकर अन्य कार्रवाई की तैयारी की गई है। निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल नियमित रूप से टैक्स वसूली की समीक्षा भी कर रहे हैं। शासन के निर्देश पर टैक्स जमा करने की तारीख 30 अप्रैल की गई है। यह निर्णय नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक करदाता समय पर कर जमा कर शासकीय छूट का लाभ प्राप्त कर सकें।

अप्रैल माह के अंत तक संपत्तिकर जमा करने वाले करदाताओं से किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं ली जाएगी। वहीं 1 मई के बाद पिछले वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर 17 प्रतिशत तक सरचार्ज वसूला जाएगा। राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया है कि आगामी दिनों में घर-घर जाकर बकायादारों से वसूली की जाए तथा नागरिकों को ऑनलाइन टैक्स भुगतान के लिए भी प्रेरित किया जाए। आयुक्त ने अमले को निर्देश दिए गए हैं कि वसूली के दौरान टीम अपनी गतिविधियों की फोटो व्हाट्सएप पर अपडेट करें, ताकि कार्य की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके।

 

#Surcharge

Source : Agency

15 + 11 =

ANKUR PANDEY(Owner/Editor)

Email: [email protected]

Mobile: 9200444084

C.G Office Add: Khairagarh, Chhuikhadan Gandai, KHAIRAGARH, Chhattisgarh, India 491881