परिवहन विभाग अवैध संचालित वाहनों के विरूद्ध 22 सितंबर से चलायेगा विशेष अभियान

दो सप्ताह तक चलेगा विशेष अभियान

भोपाल
प्रदेश में सड़क सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ बनाने और मोटरयान अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के लिये परिवहन विभाग 22 सितंबर से 2 सप्ताह तक वाहनों की चेकिंग के लिये एक विशेष अभियान चलाएगा। अभियान में प्रदेश में एक साथ समस्त जिलों में वाहन चेकिंग की कार्रवाई की जायेगी। इसमें मुख्य रूप से अग्निश्मन सिस्टम न लगे होने, वाहन में फस्टटेड किट उपलब्ध न होने, रेट्रो रिफलेक्टिव नहीं लगे होने पर संबंधित वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। इसी साथ ही यात्री बसों द्वारा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लेकर स्टेज कैरिज के रूप में संचालन करने की प्राप्त हो रही शिकायतों के संबंध में जांच की जायेगी। दोषी यात्री बसों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। अभियान के दौरान मध्यप्रदेश मोटरयान कर जमा न करने वाले वाहनों के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई होगी।

सड़क सुरक्षा की दृष्टि से मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के अन्य प्रावधानों जैसे ओव्हर लोडिंग, ओव्हर स्पीडिंग, निर्धारित पात्रता से अधिक यात्री ढ़ोने आदि अपराधों के संबंध में भी अभियान में सख्त कार्रवाई की जायेगी। परिवहन आयुक्त ने विशेष अभियान के दौरान स्कूल बसों की चेकिंग पर भी विशेष ध्यान दिये जाने तथा नियम विरूद्ध संचालन करने वाले वाहन चालकों के लायसेंस निलंबन की नियमानुसार कार्रवाई करने के लिये कहा है। अभियान के दौरान वाहन पोर्टल पर वाहन स्वामियों के मोबाइल नम्बर अपडेट करने तथा पोर्टल पर वाहनों के डुप्लीकेट डेटा हटाये जाने की भी कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

अभियान के लिये जिलों में पदस्थ आरटीओ को परिवहन निरीक्षक/परिवहन उप निरीक्षक तथा अन्य प्रवर्तन अमला उपलब्ध कराया जा रहा है। यह अमला प्रतिदिन की गई कार्रवाई की जानकारी निर्धारित प्रारूप में परिवहन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। प्रस्तावित अभियान के संबंध में परिवहन आयुक्त द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के समस्त आरटीओ और अमले के साथ बैठक लेकर समस्त अधिकारियों को उक्त अभियान में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में निर्देश दिये गये है। आयुक्त द्वारा परिवहन विभाग के अमले को निर्देशित किया गया है कि अभियान के दौरान यात्रीगण को असुविधा न हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाये। 

 

#The Transport Department

Source : Agency

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